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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, ED को नोटिस कहा- 24 अप्रैल तक दें जवाब

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द फॉलोअप डेस्क 
दिल्ली के कथित शराब घोटाला के आरोप में तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने आज इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने जांच एजेंसी ED को नोटिस जारी किय़ा। ED को जवाब देने के लिए 24 अप्रैल तक का समय दिया गया है। हालांकि ED इससे पहले भी कोर्ट को जवाब दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट में अब केजरीवाल की याचिका पर महीने के अंतिम सप्ताह में सुनवाई होगी। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। 

पंजाब सीएम ने दी ये प्रतिक्रिया 

इधर, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि तानाशाह मोदी सरकार दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाले के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक कर रही है। कहा, यह देखकर बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल को वो सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं जो एक खूंखार अपराधी को मिलती हैं। मान ने आगे पूछा, उनका अपराध क्या है? यही कि उन्होंने स्कूल-अस्पताल बनवाए और जनता को मुफ्त बिजली दी? उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो।

21 मार्च का केजरीवाल की हुई थी गिरफ्तारी 


बता दें कि ED ने दिल्ली में हुए कथित शऱाब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद 10 दिन तक उनसे पूछताछ की गई। बाद में ट्रायल कोर्ट ने 1 अप्रैल को केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। उनकी गिरफ्तारी के 25 दिन हो गए हैं। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ज्यूडिशियल कस्टडी को अवैध बताया है और इसे चुनौती दी है। 

 

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